शिवम मिश्रा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर स्पेशल जज लीना अग्रवाल ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई है.
जानकारी के मुताबिक अनुपातहीन संपत्ति के मामले में एसीबी में दर्ज केस में GP सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन स्पेशल जज लीना अग्रवाल सभी तर्कों को सुनने के बाद याचिका निरस्त कर दी.
बता दें कि सुनवाई में जीपी की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पांडेय और एसीबी की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने बहस की.
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