नई दिल्ली। केरल के लव जिहाद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हादिया बालिग है और वो खुद कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो फिर कोर्ट इस शादी को भला अवैध कैसे ठहरा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि अगर लड़का और लड़की कहते हैं कि उन्होंने शादी की है, तो फिर किसी भी हालत में शादी की वैधता की जांच नहीं हो सकती है.

कोर्ट ने कहा कि जब हादिया को कोई दिक्कत नहीं, वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो फिर मामला ही नहीं बनता है. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ये जरूर कहा कि अगर हादिया के पति के आपराधिक पृष्ठभूमि की जहां तक बात है, तो उसकी जांच की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया बालिग है, इसलिए उसके विवाह पर न तो पक्षकार सवाल उठा सकते हैं, न कोर्ट और न तो कोई जांच एजेंसी. गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

हादिया के पिता अशोकन के वकील ए रघुनाथ ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि एनआईए अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी. कोर्ट हादिया को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देगी. हम खुश हैं कि हादिया सुरक्षित है. वहीं एनआईए इस केस में चौथी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है. आरोप है कि हादिया का पति ISIS के संपर्क में था.

केरल हाईकोर्ट ने शादी को किया था रद्द

बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में हादिया और शफी जहां की शादी को रद्द कर दिया था. ऐसा हादिया के पिता अशोकन केएम की याचिका पर किया गया था. अशोकन का आरोप था कि हादिया का मांइडवॉश किया गया है और उसे संभवत: इराक और सीरिया में ISIS के कब्जे वाले क्षेत्रों में ले जाया गया.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 में हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी थी. उस समय भी हदिया ने कहा था कि वो पति के साथ रहना चाहती है.

ये कहा एनआईए ने

NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ISIS के दो संदिग्धों मनसीद अहमद (कन्नूर) और सफवान उर्फ रय्यान (तिरूर) ने जांच एजेंसी के सामने माना कि शफीं जहां उनके संपर्क में रहा है. दोनों संदिग्धों से विय्यूर सेंट्रल जेल में कई घंटे तक पूछताछ की गई थी.

मनसीद और सफवान दोनों उमर-अल-हिंदी केस में आरोपी हैं. दोनों फेसबुक ग्रुप के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानि PFI की सियासी शाखा SDPI की गतिविधियों से जुड़े थे. ये केस ISIS से प्रभावित गुटों की साजिश से जुड़ा है, जिसमें दक्षिण भारत में जजों, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को निशाना बनाया जाना था.

सूत्रों के मुताबिक, NIA की अब तक की जांच से सामने आया है कि शफीं जहां का मनसीद और सफवान से संपर्क मुनीर नाम के शख्स के जरिए हुआ था. मुनीर कोर्ट की ओर से हादिया के लिए नियुक्त अभिभावक सैनबा के संपर्क में था. NIA हादिया और शफीं जहां की शादी में संभावित लव जिहाद की जांच भी कर रही है.