सदफ हामिद,भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी. जया ठाकुर और सैयद जाफर ने याचिका लगाई है. रोटेशन को लेकर याचिका लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के आदेश दिए हैं.
सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा है कि सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर आज जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर मामले की पैरवी करेंगे.
सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर आज जबलपुर उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई।
2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की रखेंगे मांग ।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर करेंगे पैरवी।
— SYED JAFAR (@SyedZps) December 21, 2021
बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर रोक लगा दिया है. जिस कारण पंचायत चुनाव तो होंगे, लेकिन ओबीसी वर्ग चुनाव से वंचित रह जाएगा. इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी जारी है.
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