अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) ने दो आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने दो आरोपियों को सात सात साल के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है. सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं की ओर से साल 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें आरोपी सत्यनारायण यादव पिता रामाशंकर यादव ने अपने स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए लक्ष्मी नारायण यादव पिता राम नरेश यादव को परीक्षा में बैठाया था.
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापमं (vyapam) की तरफ से सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है. साल 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग-2 में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई थी. गड़बड़ी की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच एसटीएफ से सीबीआई को सौंपी गई थी. पूरा मामला आरोपियों ने खुद के स्थान पर दूसरे को परीक्षा दिलाने का है. भोपाल सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
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