नई दिल्ली. विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 फरवरी से सात दिनों के अनिवार्य पृथकवास पर नहीं रहना होगा. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए. संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे पर कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर सात दिनों के अनिवार्य पृथकवास की आवश्यकता नहीं होगी. इस संबंध में गुरुवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इनका पूरी लगन से पालन करें, सुरक्षित रहें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को मजबूत करें. संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अगर य़ात्रियों के पास पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र है तो उन्हें आरटी-पीसीआर की अनिवार्य 72 घंटे की रिपोर्ट दिखाना भी आवश्यकता नहीं होगा. ओमिक्रोन वैरिएंट से प्रभावित देशों से भी ‘एट रिस्क’ मार्किंग को भी हटा दिया है.

 नवीनतम दिशानिर्देशों के मुताबिक यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता के अलावा यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं. यही नहीं सरकार ने उच्च ओमि‍क्रोन केस लोड वाले विभिन्न देशों के लिए ‘एट रिस्क’ मार्किंग को भी हटा दिया है. सरकार ने विदेश से भारत आने वालों के लिए सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से राहत दी है. इसके बजाए यात्रियों को 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्‍पष्‍ट है कि अब जोखिम वाले देशों और अन्य देशों से आने वालों के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक संबंधित एयरलाइंस एवं ट्रेवल एजेंसियों को यात्रियों को टिकट देने के साथ ही भारत में जारी कोरोना प्रोटोकाल से संबंधित नियमों की जानकारी देनी होगी. विमान में सवार होने वाले यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा. यात्रा के दौरान किसी यात्री में लक्षण नजर आने पर उसे निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार आइसोलेट करना होगा.