शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत दी है। अब एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेशभर में काम कर सकेंगे। इससे कालोनाइजर्स को अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से बड़ी निजात मिलेगी।
नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लोकार्पण किया। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समयसीमा में प्रमाण पत्र जारी होगा।
बता दें कि इसके कालोनाइजर्स को जिस नगरीय निकाय क्षेत्र में कॉलोनी डेवलेप करना होती थी वहां के स्थानीय निकाय में पंजीयन कराना अनिवार्य होता था। अलग-अलग निकायों (जैसे नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायत क्षेत्र) में काम के लिए अलग-अलग पंजीयन कराना पड़ता था। अब नए नियम लागू हो जाने से प्रदेश के बड़े सहित मध्यम कालोनाइजर्स को बड़ी रहात मिलेगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कालोनाइजर्स ने राहत की सांस ली है।
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