मोसीम तड़वी, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति को 5 हजार अर्थदंड भी लगाया है। मृतक के बेटे के बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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दरअसल पूरा मामला 4 जून 2020 नेपानगर के सिवल गांव का है। मृतिका घटना वाले दिन अपने मायके नेपानगर थाना क्षेत्र के सिवल गांव गई हुई थी। मृतिका के पास पीएम आवास का पैसा था। आरोपी पति पीएम आवास योजना का पैसा लेने पत्नी के मायके पहुंच गया। वहां महिला ने रुपए देने से इंकार कर दिया था। पैसे नहीं देने पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी के हाथ-पैर सीने और पेट में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया था।

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अपनी मां को मारते हुए बेटे ने पिता को देख लिया था। दो साल बाद न्यायालय ने बेटे के बयान को साक्ष्य़ मानते हुए आरोपी पति को आजीवन करावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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