दिल्ली. दिल्ली सरकार बसों और माल वाहक वाहनों के लिए ट्राफिक नियमों को लेकर सख्त हो गई है. सरकार के आदेश के बाद शुक्रवार से ट्राफिक नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिसके तहत बस और माल वाहनों को लेन सिस्टम में चलना होगा. इस नियम में हाईकोर्ट की मुहर लगते ही डीटीसी और क्लस्टर बसों के चालक शुक्रवार से निर्धारित बस लेन में ही अपनी बसों को चला रहे हैं.

माल वाहक वाहनों के लिए लेन सिस्टम 15 अप्रैल के बाद लागू होगा. बस लेन सिस्टम का उल्लघंन करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना हैं और नियम का बार बार उल्लघंन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा. इस नियम को दिल्ली के 46 कारिडोर पर लागू कर दिया गया है.

इस अभियान के तहत परिवहन विभाग की 14 टीमें, डीटीसी की 17 टीमें व कलस्टर की 39 टीमें सड़कों पर तैनात रह कर निगरानी करेगी. सभी तैनात टीमें यह देखेगी की बसें स्टैंड पर बस बाक्स में ही रुक रही है कि नही, वहीं, अगर टीम के लोग ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. अगर बस बाक्स में कोई वाहन खड़ा पाया गया तो उसे उठा लेने के सख्त निर्देश हैं.

बता दे कि सुबह 8 से रात 10 बजे तक बसों के लिए लेन आरक्षित रहेगी. सड़कों पर चेतावनी, संकेत और बोर्ड भी लग गए हैं. रात्रि 10 बजे से प्रात: आठ बजे की अवधि के दौरान अन्य वाहनों को भी बस लेन में चलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन सुबह 8 बज से रात 10 बजे तक निर्धारित लेन में सिर्फ बसें ही चलेंगीं.