रायपुर. अग्रवाल सभा में चुनाव को लेकर समाज दो गुटों में बट गई है. इस चुनाव में मतदाता सूची को लेकर सुरेश गोयल गुट ने आपत्ति जताई थी, इस पर फर्म्स एंड सोसायटी रजिस्ट्रार ने फैसला सुनाया है. विजय अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया गया है. रजिस्ट्रार ने सारी आपत्तियों को निरस्त करने हुए चुनाव अधिकारियों को संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. रजिस्ट्रार के फैसले से एक गुट को झटका लगा है.
हालांकि रजिस्ट्रार ने आदेश में 28 अगस्त को आम सभा बुलाने के बारे में कुछ नहीं कहा है. लिहाजा महामंत्री विजय अग्रवाल का चुनाव समर्थक खेमा आमसभा बुलाने पर अड़ गया है. विजय अग्रवाल गुट ने बताया कि रजिस्ट्रार ने 11 हजार से अधिक की मतदाता सूची को मान्य किया है. विधि सम्मत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. 28 को आमसभा होगी. संविधान के नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराया जाएगा. गोयल गुट के रामावतार अपने आप को कथित कार्यकारी अध्यक्ष बता रहे थे उनकी नियुक्ति को भी फर्म ने निरस्त कर दिया है.
वहीं रामावतार अग्रवाल ने रजिस्ट्रार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरु कर दी है. उन्होंने कहा कि सदस्यता सूची में स्थायी सदस्यों व कई पुराने अध्यक्षों समेत 1996 में हुए चुनाव के 2000 वोटरों के नाम गायब हैं. चुनाव प्रक्रिया से पहले सदस्यता सूची की गड़बड़ियां दूर होनी चाहिए. बायलाॅज में प्रावधान है कि अध्यक्ष न हो तो उनकी शक्तियां उपाध्यक्ष को मिलती है. नवल अग्रवाल ने पद छोड़ दिया है, रजिस्ट्रार ने इसे नहीं माना. हम दो तीन दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
आमसभा 28 को होगी: विजय अग्रवाल
महामंत्री विजय अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग अग्रवाल सभा को निजी संस्था बनाना चाहते हैं. इसी वजह से पिछले 18 साल से चुनाव नहीं हुए. रजिस्ट्रार के आदेश से सच सबके सामने आ गया है. हम 28 अगस्त को आमसभा बुलाएंगे. हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव पदाधिकारी जल्दह ही नियमानुसार चुनावी कार्यक्रम जारी करेंगे. रजिस्ट्रार ने जितनी भी आपत्तियां लगाई गई थी उसे निरस्त कर दिया है. साथ ही चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवैधानिक नियमों का पालन करने हुए चुनाव कराएं.
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