अरविंद मिश्रा, बलौदाबाजार। जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा ने सिमगा विकासखंड के ग्राम पंचायत औरेठी एवं धोबनी के सचिव राजु देवांगन को निलंबित करने का आदेश जारी किया है.

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आदेश मे बताया गया है कि विगत दो महीने अपने पद स्थापना तिथि से आज तक कार्य मे अनुपस्थित है जो कि ग्राम पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील अधिनियम 1999 भाग दो कदा चरण का दोषी के श्रेणी में आता है, जिसका दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

निलंबन अवधि के दौरान शासन द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. तथा इस अवधि मे उनको सिमगा जनपद पंचायत मे उपस्थित रहना होगा. यह भी बता दें कि राजू देवांगन पर ग्राम पंचायत दामाखेडा़ में हुए 10 लाख रुपये के गबन में संलिप्तता का भी आरोप लगा है, जिसके बाद सिमगा थाने में एफआईआर भी दर्ज है.

वहीं गबन मामले में सिमगा जनपद पंचायत के तात्कालीन सीईओ पवन देव और सरपंच फिलहाल जमानत पर हैं. वहीं सरपंच पति व तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव फरार चल रहे हैं.

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