हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ (Indore Bench of Madhya Pradesh High Court) ने कई बिल्डिंग और हॉस्पिटल को भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न करने के मामले में इंदौर नगर निगम और कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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दरअसल, एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने इंदौर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में उन्होंने बताया था कि 100 से अधिक हॉस्पिटल और बिल्डिंगों को नगर निगम ने अब तक भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। जिसके चलते मॉल और हॉस्पिटल मालिक नगर निगम को सालाना लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि इंदौर नगर निगम से लगातार आरटीआई लगाकर इंदौर के C21 मॉल, मल्हार मॉल, ट्रेजर आइलैंड मॉल सहित अन्य हॉस्पिटल की भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की जानकारी मांगी थी। नगर निगम ने आईटीआई के माध्यम से जो जानकारी दी है उसमें से किसी भी मॉल को भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी ना करने के जानकारी दी है। आज याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर और निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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एडवोकेट मनीष यादव के मुताबिक पूर्व पार्षद महेश गर्ग के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका के माध्यम से मांग की थी कि अधिकारियों के द्वारा साठगांठ कर बिना भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए मॉल हॉस्पिटल को संचालित करवाया जा रहा है । नियमानुसार बिना भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए मॉल या हॉस्पिटल संचालित नहीं किया जा सकता। भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले बनाए गए मॉल के निर्माण एवं उसमें सेफ्टी फीचर्स के साथ-साथ सभी मापदंडों को देखा जाता है। इसके बाद भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। एडवोकेट मनीष यादव ने इंदौर नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की सांठगांठ से लंबे समय से इन सभी मॉलों में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी ना करते हुए इन वालों को संचालित किया जा रहा है।

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