कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। धारा-144 और अमित शाह का दौराः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) 16 अक्टूबर को एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे ग्वालियर को भी कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर अमित शाह के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की गई है। इसके लिए कलेक्टर के धारा-144 लागू करने का हवाला दिया है। मामले में हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने एमपी सरकार सहित 6 लोगों को नोटिस भी भेजा है।
सीनियर एडवोकेट उमेश बौहरे (Senior Advocate Umesh Bauhare) ने कहा कि त्योहार की दृष्टि को देखते हुए कलेक्टर ने ग्वालियर में धारा-144 लागू (Section-144 implemented in Gwalior) की है। 27 अक्टूबर तक जिले में धारा-144 लागू रहेगी। फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) और शासन एक लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकती है। धारा 144 के नियमों को ताक पर रखकर कार्यक्रम किया जा रहा है। लिहाजा लीगल नोटिस के जरिए तत्काल कार्यक्रम को रद्द करने की मांग रखी गई है।
बौहरे ने कहा कि कार्यक्रम की अनुमति रद्द न किए जाने पर सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court) में जनहित याचिका दायर करेंगे। धारा 144 के बीच कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की अनुमति दी गई है।
बता दें कि अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) 16 अक्टूबर को एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही मध्यप्रदेश में मेडिकल के हिन्दी पाठ्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही एमबीबीएस (MBBS book in Hindi) प्रथम वर्ष की हिंदी में अनुवादित पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही एमपी में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में (MBBS study in hindi) शुरू हो जाएगी। गृहमंत्री ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट (Rajmata Vijayaraje Scindia Airport) के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। वे इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
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