दिल्ली. छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिवों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार कोनोटिस जारी किया है. प्रदेश में 11 संसदीय सचिव है इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को राहत दी थी. अब आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ ही हाईकोर्ट से जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , जस्टिस चन्डचूर , ए के खान्डलूकर की बैंच ने सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ संसदीय के नियुक्त मामले मामले में नोटिस जारी किया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आर्डर व 70 लाख के अनुदान मामले पर नोटिस जारी किया गया है ।

Lalluram.com से बात करते हुए याचिकाकर्ता राकेश चौबे ने कहा कि संसदीय सचिवों का पद अवैधानिक है और दिल्ली में इसे अयोग्य ठहराया गया है लिहाजा यहां भी इसी तरह अयोग्य ठहराया जाना था लेकिन इस तरह का फैसला नहीं आने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहां उनके पक्ष में फैसला आएगा.