लखनऊ. भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट मामले में 8 दोषियों में से 7 को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आतंकियों पर सजा तय करने के लिए आज सुबह उन्हें NIA की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. आतंकियों को सोमवार को सजा सुननी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था.
NIA स्पेशल कोर्ट में सोमवार को दोषियों को पेश किए गए. मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल और आतिफ ईरानी को पेश किया गया. जहां मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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लखनऊ की विशेष NIA अदालत मंगलवार को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की साजिश में शामिल 8 आतंकियों को सजा सुनाया. शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाए जाते वक्त दोषियों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश भी दिया था.
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आठों आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप थे. साथ ही जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने सहित अन्य मामले में 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए थे.
शुक्रवार को कोर्ट ने मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी और मोहम्मद आतिफ ईरानी को दोषी ठहराया था.
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