अजय शर्मा, भोपाल। मध्य प्रदेश में चल रही वकीलों की हड़ताल (lawyers strike) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, एमपी हाईकोर्ट जबलुपर (Madhya Pradesh High Court) ने बार एसोसिएशन को फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने फरमान जारी करते हुए वकीलों को तत्काल काम पर लौटने को कहा है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वकील तत्काल काम पर लौटें या अवमानना की कार्रवाई को तैयार रहें। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने 10 पृष्ठीय विस्तृत आदेश में स्पष्टतौर पर कहा कि यदि इसका पालन नहीं हुआ तो इसे अवज्ञा माना जाएगा और उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति के साथ स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर) के अध्यक्ष, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष के अलावा प्रदेश भर के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को नोटिस जारी करें। बता दें पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के चलते कामकाज ठप पड़ा है। जिसके चलते हजारों केसों की पेंडेंसी बढ़ गई है।
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