गोरखपुर. कोर्ट ने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान की अपील की निरस्त कर दिया है. कमलेश पासवान समेत 7 अभियुक्तों की अपील निरस्त किया है. विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट ने अपील निरस्त की है. सजा को लेकर सांसद ने कोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने विचारण न्यायालय की दी गई सजा को रखा बरकार है. 15 दिन के अंदर आत्मसमपर्ण करने का आदेश दिया है. बांसगांव से कमलेश पासवान BJP सांसद हैं.
दरअसल, गुलहरिया क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास 2008 में कमलेश पासवान ने रोड जाम किया था. मामले में कमलेश पासवान को 15 दिन के अंदर गोरखपुर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एसीजेएम के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा. ऐसा आदेश एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने दिया है.
करीब 15 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी में रहते हुए कमलेश पासवान ने अपने साथियों के साथ, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के गेट पर सड़क जामकर शिवपाल यादव के समर्थन में उग्र प्रदर्शन किया था. जिस मामले में स्थानीय चौकी इंचार्ज ने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सांसद समेत 6 लोगों के खिलाफ पहले डेढ़ साल की सजा पहले सुनाई गई थी. जिसके खिलाफ सांसद विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट चले गए थे.
इसे भी पढ़ें: शाइस्ता को नहीं मिलेगा टिकट, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने मायावती के फैसले का किया स्वागत
जाम और धरना प्रदर्शन के मामले में नवंबर 2022 में सांसद कमलेश पासवान और उनके सात सहयोगियों को, कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा और दो-दो हजार का अर्थदंड लगाया था. सांसद के अलावा सजा पाने वालों में गुलरिहा थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज निवासी, रामवृक्ष यादव, महेश पासवान, चंद्रेश पासवान रामाश्रय, सुनील पासवान और खुद्दुस शामिल हैं. जिसमें दोष सिद्ध होने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने जुर्म पर सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ सांसद ने जो अपनी अपील दायर की थी एमपी एमएलए कोर्ट में, उसे कोर्ट ने निरस्त करते हुए, 15 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया है.
इसे भी पढ़ें: Gyanvapi Case: ज्ञानवापी से संबंधित ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आ सकता है फैसला
- Horoscope Of 11 April : इस राशि के जातक बिजनेस की बनाएंगे नई रणनीति, सहयोगियों का मिलेगा पूरा समर्थन, जानिए अपनी राशि …
- IPL 2023 : लखनऊ ने बेंगलुरु को एक विकेट से हराया, निकलोस पूरन ने 15 बॉल में लगाया अर्धशतक
- CM शिवराज की सभा में 4 सपेरों की लगाई गई ड्यूटी, जानिए क्या है पूरा मामला ?
- MP: 15 अप्रैल से प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से नहीं करेंगे इलाज, जानिए क्या है वजह ?
- राजधानी के एक बड़े रेस्टारेंट के खाने में मिला केंचुआ: ग्राहक ने VIDEO बनाकर की शिकायत, खाद्य विभाग ने रद्द किया लाइसेंस
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक