हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित हम्माल मनोहर वर्मा हत्याकांड (Hammal Manohar Verma murder case) के मामले में कोर्ट ने 11 साल बाद फैसला सुनाया है. कांग्रेस नेता कपिल सोनकर (Kapil Sonkar) समेत 6 लोगों को शुक्रवार को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है. सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
दरअसल 19 दिसंबर 2011 को सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कांग्रेस नेता और कांग्रेस के टिकिट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुके कपिल सोनकर, तनवीर, देवेंद्र, कालू उर्फ पप्पू, जयपाल सिंह, भूपेंद्र उर्फ़ धर्मेंद्र ठाकुर और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक