शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी योजनाओं में हितग्राहियों को आधार कार्ड देना होगा. सरकार ने सुशासन का हवाला देकर योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए नियम बना दिया है. मध्यप्रदेश राजपत्र में भी इसका प्रकाशन कर दिया गया है.

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सिफारिश पर आधार कार्ड अनिवार्य लागू किया गया है. ई-पंजीयन और स्टांपिंग सहित कई अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक होगा. हितग्राहियों की सब्सिडी की जानकारी रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. अगर आप के पास आधार कार्ड नहीं है, तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. आधार कार्ड से ही लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.

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बता दें कि इससे पहले ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि, मनरेगा, शौचालय, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही लाभार्थी के पास अपनी बैंक पासबुक भी होनी चाहिए. ताकि योजना का लाभ स्वीकृत होते ही संबंधित व्यक्तियों के हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुदान राशि, पेंशन राशि पहुंच सके.

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