नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Deepke) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान से पहले उन्हें हिरासत में लिया था। अब पुलिस ने उनके खिलाफ एहतियाती कार्रवाई करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की है। शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर की गई इस कार्रवाई के बाद दीपके को शनिवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया जाना है।
दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक, शांति भंग होने या टकराव की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस दीपके को शनिवार (17 अक्टूबर) को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश करेगी।
इस मामले में अहम बात यह है कि अभिजीत दीपके को पिछली बार भी अदालत ने एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर रिहा किया था। अब एक बार फिर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू होने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दीपके को शुक्रवार को CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह अभियान दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जाना था। पुलिस ने कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं होने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर कार्रवाई की।
पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में बताया कि 16 अक्टूबर की शाम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके को एहतियातन हिरासत में लिया गया था। पुलिस के अनुसार, दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया। वहीं, अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने कहा कि दीपके को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित टकराव को रोकने के उद्देश्य से की गई है।
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