कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पौधारोपण के प्रति जागरूकता भरा संदेश दिया है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक आरोपी को 10 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है. उसे जेल से छूटने के बाद 10 फलदार और छायादार वृक्ष के पौधे लगाने होंगे और 6 महीने तक उनकी देखभाल भी करनी होगी. हर 3 महीने में पौधों की रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश करनी होगी. यदि पौधे सूखते हैं, तो कोर्ट जमानत निरस्त करने पर भी विचार कर सकता है.

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दरअसल मुरैना जिले के टका का पुरा सुमावली निवासी पप्पू गुर्जर पर सुमावली थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है. पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया था. चार बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई थी. इसके बाद पांचवीं बार उसने जमानत याचिका दायर की. उसकी ओर से तर्क दिया गया कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश हो गया है.

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ट्रायल पूरी होने में समय लग रहा है. ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. कोर्ट के द्वारा जमानत पर रिहा करने की जो शर्त लगाई जाएगी, उसका पालन किया जाएगा. आरोपी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे 10 पौधे लगाने की सशर्त जमानत दे दी. हालांकि शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी पर 16 अपराध दर्ज है.

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हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरोपी को 10 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है. उसे जेल से छूटने के बाद 10 फलदार और छायादार वृक्ष के पौधे लगाने होंगे. 6 महीने तक उनकी देखभाल भी करनी होगी. हर 3 महीने में पौधों की रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश करनी होगी. यदि पौधे सूखते हैं, तो कोर्ट जमानत निरस्त करने पर भी विचार कर सकता है.

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