शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में लाउड वॉल्यूम पर आज से कार्रवाई शुरू होगी। अब दो से ज्यादा स्पीकर या साउंड बॉक्स नहीं बज सकेंगे। दो स्पीकर भी तय आवाज से ज्यादा तेज नहीं बजेंगे। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर आज से कार्रवाई शुरू हो रही है।

अधिकतर धार्मिक स्थल पर खुद जिम्मेदारों ने लाउडस्पीकर हटा लिए हैं। मामले में जिला प्रशासन और पुलिस एक्शन लेगी। ध्वनि सीमा (क्षमता) भी तय की गई है। इनमें आवासीय क्षेत्र- में 50 और रात में 40 डेसिबल सांउड ही बजा सकेंगे। साइलेंट जोन- 50 डेसिबल, रात में 40। कमर्शियल एरिया- 65 और रात में 55 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र- 75 (दिन) और रात में 70 डेसिबल तय है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए थे। आदेश के बाद प्रशासन ने एक सप्ताह का समय दिया था। एक सप्ताह में लाउडस्पीकर की आवाज तय डेसिबल में करने के निर्देश दिए थे।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus