नई दिल्ली . शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों की कक्षा 2 से 9 तक की आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS)/निशुल्क श्रेणी की सीटों पर 3 सितंबर से शुरू दाखिले की दौड़ शुरू होगी.

शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. www. edudel. nic.in वेबसाइट पर EWS लिंक पर जाकर 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ 20 सितंबर को होगा. ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार 4 अक्तूबर तक दाखिला के लिए स्कूल में रिपोर्ट कर सकेंगे. एक आवेदन एक मोबाइल नंबर से मान्य होगा. आवेदन के दौरान अभिभावकों का आधार कार्ड अनिवार्य है. EWS सीट पर दाखिला के लिए दिल्ली के निवासी योग्य है. इसके लिए निवास प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसमें वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए. साथ ही BPL और AAY कार्ड धारक भी दाखिला के लिए आवेदन कर सकेंगे.

हेल्पलाइन नंबर जारीप्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और प्रश्नों को लेकर हेल्पलाइन नंबर 9818154069 जारी किया है. जिला उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल होगा. जो दाखिला से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करेगी. साथ ही चयनित उम्मीदवार का दाखिला सुनिश्चित करेगी. स्कूल डोनेशन नहीं मांग सकेंगे स्कूल दाखिला को लेकर कैपिटेशन फीस /डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगे.

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ये दस्तावेज जरूरी

● आवेदन फॉर्म का प्रिंट/स्कूल आवंटन की पर्ची

● उम्मीदवार के 2 फोटोग्राफ

● उम्मीदवार के आधार कार्ड की प्रति

● जन्म तिथि के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति

● आवासीय प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक है

● स्कूल में दाखिले के लिए वैध आय प्रमाण पत्र

निदेशालय ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए

दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर (नर्सरी,केजी और पहली कक्षा) की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) वंचित वर्ग (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए 15 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

सुधार के लिए दोबारा करना होगा आवेदन

कोई आवेदक फॉर्म भरने के बाद उसमें सुधार करना चाहता है तो उसे पहले आवेदन को हटाकर दोबारा से आवेदन करना होगा. साथ ही ड्रॉ में चयन के बाद अगर आवेदक स्कूल में दाखिला के दौरान ऑनलाइन आवेदन से अलग कोई दूसरा पता भरता है तो स्कूल दाखिला को रद्द कर सकेगा. कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के लिए आवासीय पता दाखिला का मुख्य मानदंड है.