संदीप शर्मा,विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा (Vidisha) जिले के आनंदपुर के पास खेरखेड़ी गांव में 14 मार्च को 7 वर्षीय लोकेश बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था. प्रशासन ने 24 घंटे लगातार खुदाई कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 15 मार्च को 11.30 बजे लोकेश को गड्ढे से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक लोकेश को मौत (Lokesh dies in borewell) हो गई थी. अब घटना के बाद प्रशासन की नींद खुली है. लोकेश की मौत के बाद कलेक्टर ने जिले भर के खाली बोरवेल के गड्ढों को बंद करने का आदेश दिया है.
दरअसल 16 मार्च को ही विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव (Vidisha Collector Umashankar Bhargava) ने खुले बोरवेल के गड्ढों को बंद करने संबंधी आदेश निकाल दिए है. जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि चालू बोरवेल के गड्ढों में नट बोल्ट से केसिंग पर केप लगा कर रखें, जो गड्ढे उपयोग में नहीं है और जिनमें केसिंग नहीं है, उन्हें रेत के बोरों- ईंटो आदि से बंद कर दिया जाए. जिले के सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को आदेशित किया है कि अपने अधीनस्थ अमले से अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण करवाकर उक्त व्यवस्था लागू करवाना सुनिश्चित करें.
आदेश के उल्लघंन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिले की सभी तहसीलों विदिशा, गंज बासौदा, सिरोंज, लटेरी, नटेरन, शमसाबाद, ग्यारसपुर, पठारी में यह आदेश भेजा जा चुका है. एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका अधिकारियों, जनपद सीईओ सभी जिम्मेदार अधिकारियों से यह कार्य प्राथमिकता से करने की उम्मीद की गई है.
एसडीएम सौरभ तिवारी ने बताया कि खेरखेड़ी के खेत के जिस बोरवेल के गड्ढे में गिरकर लोकेश की मौत हुई, उसके मलिक समेत 4 लोगों पर पुलिस ने धारा 304 ए और 34 में केस दर्ज कर लिया है. लटेरी एसडीएम ने सीआरसीपी की धारा 151 के तहत खेत मालिक नीरज अहिरवार ओर बटियादार रघुवीर अहिरवार को लापरवाही पूर्वक आचरण के लिए जेल भेज दिया है. अब बोरवेल के गड्ढों को बंद करने का काम किया जा रहा है.
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