श्रीगंगानगर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती तस्करी और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अगर आप बॉर्डर के पास वाले गांवों में रहते हैं, तो संभल जाइए। बुधवार से प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से ऐसे कड़े नियम लागू किए हैं, जो आपकी रात की दिनचर्या को पूरी तरह बदल देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तस्करी की हालिया वारदातों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इन पाबंदियों की सिफारिश की थी।

शाम ढलते ही थम जाएगी बॉर्डर की रफ्तार
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के 3 किलोमीटर के दायरे में अब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी आम नागरिक की आवाजाही नहीं होगी। कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस समय के बीच कोई भी शख्स अपने घर से बाहर या खेतों की तरफ नहीं जाएगा। जो लोग बॉर्डर के एकदम पास बसे हैं, उन्हें रात होने से पहले अपने ठिकानों पर लौटना होगा। हालांकि, यह नियम ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
डीजे, पटाखा और पाकिस्तानी सिम पर स्ट्राइक
बॉर्डर इलाकों में रात के समय होने वाले शोर-शराबे पर भी अब ताला लग गया है। आदेश के मुताबिक, प्रतिबंधित क्षेत्र में रात के वक्त लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखे या किसी भी तरह के ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके पीछे तर्क है कि तेज शोर के कारण सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ या ड्रोन की आवाज सुनने में दिक्कत आती है। सबसे बड़ी कार्रवाई ‘पाकिस्तानी सिम’ को लेकर है। सीमा पार के टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में घुसने के कारण कई लोग पाक सिम का इस्तेमाल करते थे, जिसे अब पूरी तरह बैन कर दिया गया है। पकड़े जाने पर देशद्रोह जैसी धाराओं में कार्रवाई हो सकती है।
इन इलाकों में रहेगा सख्त पहरा
यह पाबंदी केवल एक जगह नहीं, बल्कि जिले की पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू की गई है। श्रीगंगानगर शहर के साथ-साथ अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रायसिंहनगर, पदमपुर और श्रीकरणपुर के सीमावर्ती गांवों में पुलिस और बीएसएफ की गश्त बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं।
नियम तोड़ा तो होगी सीधी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई रात के वक्त संदिग्ध हालत में बॉर्डर के पास घूमता मिला, तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि देश की सुरक्षा के लिए प्रशासन का सहयोग करें और रात 7 बजे से पहले अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाएं।
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