प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिक सर्वे का काम शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए करना होगा. इसके जरिए यह पता लगाना होगा कि शिवलिंग कितना पुराना है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी.
बता दें कि हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदल दिया है. इससे पहले पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग बरामद हुआ था.
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