रांची। कोकर के न्यू अयोध्यापुरी निवासी व्यवसायी वीरेंद्र कुमार यादव ने जमीन बेचने के नाम पर कथित धोखाधड़ी, पैसे की ठगी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में ओल्ड एचबी रोड निवासी रामविलास शर्मा और उनके पुत्र राजन शर्मा को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

45 लाख में जमीन बेचने का हुआ था सौदा

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वीरेंद्र कुमार यादव की रामविलास शर्मा से पहले से जान-पहचान थी। जनवरी 2026 में रामविलास शर्मा ने बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत बताते हुए कोकर मौजा स्थित करीब डेढ़ कट्ठा जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया।

दोनों पक्षों के बीच 5 फरवरी 2026 को जमीन का एग्रीमेंट हुआ। आरोप है कि इसके बाद रामविलास शर्मा और उनके बेटे ने बयाना व अग्रिम राशि के तौर पर कुल 18 लाख 51 हजार रुपये ले लिए। भुगतान नगद, चेक और यूपीआई के जरिए किए जाने की बात कही गई है।

पैसे लेने के बाद टालते रहे जमीन की रजिस्ट्री

व्यवसायी का आरोप है कि रकम देने के बाद उन्होंने जमीन की लिखा-पढ़ी और कब्जा देने को कहा, लेकिन आरोपी लगातार मामले को टालते रहे।

इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से 15 जून को जमीन की कीमत 36 लाख रुपये तय की गई। 25 जून को भी चेक के माध्यम से भुगतान किया गया, लेकिन इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री और दखल-कब्जा नहीं दिया गया।

विरोध करने पर धमकी देने का आरोप

वीरेंद्र कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने पैसे और जमीन को लेकर दबाव बनाया तो रामविलास शर्मा और उनके बेटे राजन शर्मा ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

पुलिस दस्तावेजों की कर रही जांच

सदर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जमीन के एग्रीमेंट, भुगतान से जुड़े दस्तावेज, चेक और यूपीआई लेन-देन समेत दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।