कांकेर। अंतागढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम कोदागांव में दो हितग्राहियों का इंदिरा आवास की स्वीकृत राशि को जारी करने के लिए दस हजार रूपए का मांग करने वाले सहायक विकास विस्तार अधिकारी को विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति ने पांच वर्ष कैद व 15 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार अंतागढ़ कोदागांव निवासी प्रार्थी अनित कुमार उइके (35) पिता लालसाय के भाभी एवं बहु के नाम पर इंदिरा आवास योजना के तहत भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा दोनों के नाम पर75-75 हजार रूपए की राशि स्वीकृत हुई थी.
उक्त भवन के निर्माण हेतु किश्त जारी करने के लिए जनपद कार्यालय अंतागढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी देवचरण साहू (54) पिता मनीराम ने उससे दस हजार रूपए रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत प्रार्थी ने अंतागढ़ देहात भ्रमण के दौरान उपस्थित एसीबी के डीएसपी को किया था. तब डीएसपी एसीबी के द्वारा शिकायत जांच की सत्यता हेतु प्रार्थी को एक डिजिटल वाइस रिकार्डर रिश्वत मांगने की बात चीत को रिकार्ड करने हेतु दिया गया. तब प्रार्थी ने 4 अप्रेल को ही आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने की बातचीत को टेप कर लिया. जिसे एसीबी जगदलपुर को दिखाया गया.
15 अप्रैल को ट्रेप कार्ड हेतु दल गठन करने जनपद पंचायत अंतागढ़ के लिए लिए रवाना किया गया. प्रार्थी ने आरोपी को फोन पर बात करने कोरर में मिलना तय किया. तब ट्रेप दल कोरर के पास स्थित घोड़दा मोड़ पर आए. प्रार्थी व उसका भतीजा उक्त स्थान में पहुंच कर सहायक विस्तार अधिकारी को मांगी गई राशि को दिया. आरोपी ने उक्त राशि पैंट के जेब में रख लिया. इसी समय गठित ट्रेप दल पहुंचा और उसके पकड़ लिया। घटना स्थल पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. प्रकरण विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में विचारण था. विचारण के दौरान राजपत्रित अधिकारियों, पंचोंं व परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर सहायक विस्तार अधिकारी को दोषी पाया गया. उसे न्यायाधीश ने पांच वर्ष का कारावास व अलग-अलग धाराओं में कुल 15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है. शासन की ओर पैरवी शासकीय अधिवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने की.