ATM Card PF Withdrawal: केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में बड़े बदलाव की (ATM Card PF Withdrawal) तैयारी कर रही है. सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार अब कर्मचारियों को एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने पर विचार किया जा रहा है.
माना जा रहा है कि यह सुविधा अगले साल जून से शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी. इससे यह सुनिश्चित (ATM Card PF Withdrawal) होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए तो पैसे निकाल ही सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी खाते में पर्याप्त रकम सुनिश्चित रहेगी.
इसके साथ ही ईपीएफ में कर्मचारी द्वारा मौजूदा 12 फीसदी योगदान (12 percent contribution) को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है. फिलहाल कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12 प्रतिशत (12 percent contribution) योगदान करता है, जिसमें 8.33 प्रतिशत वेतन पेंशन फंड (pension fund) में और 3.67 प्रतिशत EPF में जाता है.
पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी का योगदान बढ़ाया जाएगा
केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम (ईपीएस-95) में भी बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत कर्मचारी वर्तमान में लागू 8.33 फीसदी अंशदान (ATM Card PF Withdrawal) में भी बढ़ोतरी कर सकेंगे. नियोक्ता (कंपनी) के अंशदान में कोई बदलाव नहीं होगा. उसे कर्मचारी के वेतन के अनुपात में इसका भुगतान करना होगा.
कर्मचारी को कभी भी पेंशन फंड में अंशदान और राशि (टॉप अप) बढ़ाने की सुविधा मिलेगी. कर्मचारी को पीएफ सुविधाओं (ATM Card PF Withdrawal) से अवगत कराने के लिए पोर्टल को और अधिक इंटरेक्टिव बनाया जाएगा.
ईपीएफओ 1.0:
खाते मैनुअली बनाए जाते थे. आवेदन और निकासी कागजी प्रक्रिया (ATM Card PF Withdrawal) से होती थी.
ईपीएफओ 2.0:
ईपीएफओ डिजिटल हुआ. ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा. कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) मिला. नौकरी छूटने पर पीएफ का 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकेगा पीएफ निकासी नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है. तो वह एक महीने बाद पीएफ खाते से 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है.
इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है. पीएफ में जमा बाकी 25 फीसदी रकम नौकरी छूटने के दो महीने बाद निकाली जा सकेगी. पीएफ निकासी आयकर नियम
अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल की सेवा पूरी कर लेता है और पीएफ निकालता है तो उस पर आयकर की कोई देनदारी नहीं बनती है. 5 साल की अवधि को एक या उससे अधिक कंपनियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है.
एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है. कुल अवधि कम से कम 5 साल होनी चाहिए. अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे करने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपये से ज्यादा निकालता है तो उसे 10 फीसदी टीडीएस देना होगा.
वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN card) नहीं है तो आपको 30 प्रतिशत TDS देना होगा. हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15जी/15एच जमा करता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है.
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