जगदलपुर। प्रदेश के बस्तर और सरगुजा संभाग में पिछले वर्ष सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में नौकरी पाने वाले 3 हजार बीएडधारियों के ऊपर अब नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड धारियों को ही योग्य बताया गया. बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री धारियों की भर्ती को अमान्य घोषित करते हुए छात्र के लिए गुणवत्ता शिक्षा का हवाला दिया. वहीं अब नौकरी जाने का खतरा पैदा होते ही बीएड धारी सहायक शिक्षक शिक्षा मंत्री नौकरी बचाने की मांग की हैं.

सहायक शिक्षकों का कहना है की 2023 में हुई भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की ओर से बकायदा गजट जारी किया गया था और नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई. सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड और बीएड दोनों ही डिग्री धारियों को योग्य माना गया था.

बता दें की 6 हजार पदों पर हुई भर्ती में तकरीबन 3 हजार बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति सरकार ने की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए सिर्फ डीएड धारकों को ही योग्य माना है।