हरिद्वार में भाभी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भपात कराने के साथ ही मारपीट कर हत्या की धमकी देने के मामले में आरोपी देवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को निरस्त किया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पथरी थाना क्षेत्र में महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी देवर ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया है। दवाई खिलाकर गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया था।
पीड़ित महिला ने आरोपी देवर व अन्य ससुरालियों पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर आरोपी अनुज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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