भिलाईनगर। भिलाई नगर निगम स्थित दुकानों के वार्षिक किराया नामांतरण शुल्क और लीज नवीनीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकान के विक्रय, हस्तांतरण पर निकाय को नामांतरण शुल्क देना होगा। जनसंख्या के आधार पर दरें तय की गई हैं।

यह भी पढ़ें: CG Morning News: CM साय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल… रायपुर में निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा… छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का स्थापना दिवस… पढ़ें और भी खबरें

3 लाख से कम जनसंख्या 20,000 रुपए, 3 से 10 लाख जनसंख्या 25,000 रुपए व 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर नामांतरण शुल्क 30,000 रुपए किया गया है। आवंटिती की मृत्यु होने की दशा में वारिसानों के पक्ष में नामांतरण के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। नामांतरण के लिए आवंटिती को लीज डीएड के 2 वर्ष बाद संयुक्त आवेदन, एक-एक शुल्क और अखबार में 30 दिन का दावा- आपत्ति प्रकाशन कराना अनिवार्य होगा। किराये और लीज के नियम वार्षिक किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का प्रतिशत के आधार पर तय होगा।

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में यह 7.20% है। किराये में वृद्धि हर 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में 5% चक्रवृद्धि से वृद्धि का प्रावधान लीज डीड में रखा जाएगा । लीज नवीनीकरण 15 वर्ष की लीज अवधि पूर्ण होने पर 15 वर्ष के लिए नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण पर किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। भिलाई नगर निगम स्वीकृत प्रीमियम राशि का प्रतिशत पर तय करेगा।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से प्राप्त आय में से पहले ऋण की अदायगी के बाद बची राशि का 25% निकाय द्वारा नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। जैसे सुविधाओं मूलभूत के अंतर्गत सड़क, नाली, उद्यान व पानी जैसी सुविधाओं में खर्च किया जाएगा।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m