शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में मृत गायों की खाल और हड्डियां की बिक्री पर रोक (Ban on sale of skin and bones of dead cows) लगाने के लिए कहा गया है। पशुपालन विभाग ने गौशालाओं को आदेश जारी किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल (Governor Mangubhai Patel) से संत समाज की मांग के बाद राजभवन की ओर से आए निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है।
मध्यप्रदेश की सभी शासकीय और अशासकीय गौशालाओं को सुप्रबंधन की दृष्टि से एक निर्देश पत्र जारी किया गया है। इन 7 आयामों को नहीं जोड़ने पर गौशाला कुप्रबंधन का शिकार होगी :-
- गायों का संरक्षण, और उनका संवर्धन
- नस्ल सुधार के लिए स्वदेशी गौवंश का अनुरोध
- गौवंश को हरी घास, खली चुनी की उपलब्धता
- समुचित उपचार की व्यवस्था, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण
- गोबर गैस, गोमूत्र से आमदनी बढ़ाने के निर्देश
- बीमार गाय की मौत के बाद पोस्टमार्टम और भूमि समाधि देने के निर्देश
बता दें कि मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद (Swami Akhileshwaranand) की अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया था। इसमें मृत गायों का चमड़ा उतरवाने और हड्डियों को बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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इस मामले पर राज्यपाल ने गो संवर्धन बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद गौवंश की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए समाधि बनाने के आदेश दिए गए हैं।
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