दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पुणे के प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कारोबारी अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए के करीब की संपत्तियों को जब्त किया है. ED ने यह कार्रवाई कारोबारी भोसले और उनके परिवार द्वारा दुबई की रोचडेल एसोसिएट्स लिमिडेट (Rochdale Associates Ltd, Dubai) की विदेशी सिक्योरिटी खरीदने के लिए की है.
यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act- FEMA) का उल्लंघन है. ये संपत्तियां FEMA के उल्लंघन से विदेशों में जमा की गई सिक्योरिटी के बराबर मूल्य की हैं. कारोबारी अविनाश भोसले और उनके परिवार द्वारा यह घोषित किया गया था, कि वे कंस्ट्रक्शन के धंधे से जुड़े हुए हैं. लेकिन जांच में पता चला कि कंपनी की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और कोई भी वैल्यू या इंकम प्रोड्यूस नहीं कर रही है.
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जप्त की गई संपत्तियां पुणे के क्लासिक सिटी इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के शेयर के रूप में हैं, ये शेयर 3 शानदार फाइव स्टार होटल स जुड़े हैं. ये तीनों होटल के नाम हैं- होटल वेस्टिन पुणे, होटल ले मेडिडियन नागपुर, होटल डब्ल्यू रिर्टीट एंड स्पा गोवा. इसके अलावा एबीआईएल (अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) में रखे गए इक्विटी शेयर और भोसले और उनके परिवार के सदस्यों के नाम विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 1.15 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को जब्त कर लिया है.
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पिछले कुछ महीनों से अविनाश भोसले ED के राडार पर थे और उनकी जांच हो रही थी. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन पर केस दर्ज किया गया था. ED की ओर से अविनाश भोसले के पुणे और मुंबई की संपत्तियों पर छापे भी मारे गए थे. दो बार उनसे पूछताछ हुई थी. पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था. अविनाश भोसले के बेटे अमित भोसले सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ हुई थी. 10 फरवरी को अविनाश भोसले से 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी. जिसके बाद अब ED ने भोसले और उनके परिवार की 40 करोड़ 34 लाख के करीब की संपत्ति जब्त कर ली है.
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