सूरत. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को विवादित बयान पर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सूरत कोर्ट ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी.
बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.
इस 4 साल पुराने मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराया. कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे. राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे.
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