कुमार इंदर, जबलपुर। व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉ आनंद राय की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। डॉ आनंद राय की गिरफ्तारी दिल्ली से रात 11.30 बजे की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रद्द करने एसएलपी लगाई गई है। क्राइम ब्रांच ने खुद 8 तारीख को भोपाल थाने में पेश होने का नोटिस दिया था। नोटिस की मियाद खत्म होने के पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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बात दें कि डॉ आनंद राय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एमपी टीईटी (MP-TET) के पेपर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। भोपाल के अजाक थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने डॉ राय की एफआईआर (FIR) रद्द कराने की याचिका खारिज कर दी थी। अजाक थाने में कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज है। दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध है। 27 मार्च, 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी।

इधर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने डॉ. आनंद राय गिरफ्तारी में मामले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी मामले में वैधानिक रूप से कार्रवाई होती है। कई बार स्थिति उलट हो जाती है। कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करता है।

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