कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की बहुचर्चित पीएसपी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने PSC की 2019 की प्री परीक्षा निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा के संशोधित नियम तो असंवैधानिक करार दिया है। 17 फरवरी 2020 को नियम संशोधित किए गए थे। पुराने नियमों के अनुसार दोबारा रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया है।

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बता दें कि इस मामले को लेकर लगभग 160 छात्रों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी। संशोधित नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगिरी के छात्र जनरल कैटिगरी से एग्जाम नहीं दे सकते थे। रिजर्व कैटेगिरी ने मेरोटोरियस छात्र जनरल से फाइट करने की मांगल कर रहे है।

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