नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है. फैसला लोगों को हैरान जरूर कर रहा है. इस घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है. किसी वक्त में इस घोटाले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी.

दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने फैसला दिया. इस दौरान भारी संख्या में ए राजा और कनिमोझी के समर्थक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में जैसे ही अपना फैसला सुनाया, कोर्ट में मौजूद ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों के चेहरे खुशी से खिल उठे. वहीं समर्थकों में भी खुशी का माहौल है. समर्थकों ने सत्यमेव जयते के नारे लगाए.

बता दें कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुनवाई 2011 में शुरू हुई थी, तब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. जो आरोप तय किए गए थे, अगर सजा होती, तो आरोपियों को 6 महीने से लेकर उम्रकैद तक की सजा होती.

फैसला आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाया था, वे माफी मांगें. उन्होंने कहा कि उनकी जीरो लॉस वाली थ्योरी सही साबित हुई.

सीबीआई द्वारा दायर पहले मामले में ए राजा और कनिमोझी के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड एमडी संजय चंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर आरोपी बनाए गए थे. अब तीनों केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

कनिमोझी ने कहा शुक्रिया

द्रमुक सांसद कनिमोझी ने फैसले पर कहा कि मैं खुश हूं, सभी का धन्यवाद. बता दें कि ये घोटाला 1.76 लाख करोड़ का है.