कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश नर्सिंग परीक्षा (nursing exam) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में बीती 28 अप्रैल को एसएलपी (स्पेशल परमिशन पीटिशन) दायर कर नर्सिंग परीक्षाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट (High court) की रोक के अंतरिम आदेश को चैलेंज किया गया था। इसके जरिये आदेश पर स्टे की अपील की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से साफ इनकार किया है।
बता दें कि अधिवक्ता दिलीप कुमार शर्मा की याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई है। 28 अप्रैल को ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखते हुए अपना अंतरिम आदेश दिया था, और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। मामले की 12 मई को अहम सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।
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गौरतलब है कि बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएसपी नर्सिंग, बीएसपी (Bsc) पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। जिसको चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगाई है।
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