राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विवाह समारोह से 250 लोगों की पाबंदी हटाई गई है। शादी समारोह में अब 250 से ज्यादा मेहमान शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिले के कलेक्टरों के लिए आदेश जारी किए है।

बता दें कि फरवरी माह में शादियों के 5 शुभ मुहूर्त है। इनमें सबसे ज्यादा 5, 6, 10, 18 और फिर 19 तारीख को मुहूर्त है।

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मप्र में अभी लागू हैं यह पाबंदियां
– शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
– रात 11 से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू।
सभी प्रकार के मेले (धार्मिक और व्यावसायिक) प्रतिबंधित किए गए।
– रैली और जुलूस पर लगाई रोक।
– राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि आयोजनों में 250 व्यक्तियों की सीमा तय की गई।
– बंद हॉल में 50 हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति के ही आयोजन की शर्त लागू की गई।
– खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर रोक लगाई। दर्शकों को बैन किया।
– थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, क्लब, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज, मॉल, दुकान पर जाने के लिए दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया।
– यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता मिले, तो उसके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाए।

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