राकेश चतुर्वेदी।भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी गई है। जारी गाइड लाइन के मुताबिक पंचायतों में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। जहां सीएस-एसटी (SC-ST) आरक्षण 50% से कम वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा।ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम सीमा 35% आरक्षण रहेगा।

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जानकारी के मुताबिक ओबीसी वर्ग की आबादी से अधिक आरक्षण नहीं होगा। इसी कड़ी में 25 मई तक पूरी करना होगी आरक्षण की प्रक्रिया। राज्य शासन के पंचायत विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को गाइडलाइन भेज दी है।

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