कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित ओबीसी का 27 फीसदी आरक्षण मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति पी के कौरव ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

शुक्रवार को हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद साहू उपस्थित हुए।

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बता दें कि आज 55 याचिकाएं पर सुनवाई होना थी। राज्य सरकार ने दोबारा सुनवाई के लिए अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामले में दोबारा सुनवाई हो रही है। मध्यप्रदेश सरकार की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट आयुष विभाग में ओबीसी को दिया गया 27% आरक्षण पर दखल से देने से इंकार कर चुका है।

OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई, 55 याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई

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