वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है. अब इस मामले पर अंतिम फैसला दुर्ग न्यायालय द्वारा दिया जाएगा. मामले की सुनवाई जल्द ही दुर्ग के कोर्ट में शुरू होगी.

बता दें कि यश ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर दुर्ग जिले के 10 हजार से अधिक लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किया है. शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और करीब 5 साल पहले ही संपत्ति कुर्क कर राशि लौटाने का आदेश दिया गया, जिसमें अंतिम फैसला करने के लिए दुर्ग न्यायालय में मामला भेजा भी गया था.

इधर यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ने कार्रवाई पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. इसके बाद से मामला अटका रहा. अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.