बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने राज्य शासन के मापदंड के विपरीत जाकर चयन समिति की तरफ से लिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर आज सुनवाई हुई.

दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. प्रदेश में 2 हजार 896 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी थी. परीक्षा होने के बाद करीब 2 हजार शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है. बाकी करीब एक हजार पदों पर भर्ती होना बाकी है. जिस पर रोक लगा दिया गया है.

याचिकाकर्ता एके रात्रे ने सरगुजा संभाग के लिए आवेदन किया था. उन्हें वर्ष 2021 में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन टेट परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद उत्तीर्ण करने की बात पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. उनके दस्तावेजों की जांच की गई और शिक्षक भर्ती प्रकिया से बाहर कर दिया गया.

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तब याचिकाकर्ता एके रात्रे ने वकील के माध्यम से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में शुक्रवार को जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई. जिसके बाद कोर्ट ने 2019 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है. इसके अलावा राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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