सत्या राजपूत, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान नियमों की अनदेखी करने और गंभीर लापरवाही बरतने पर डौंडी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) जयसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्य नारायण राठौर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत की गई।
बता दें कि डौंडी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है. जांच में सामने आया कि उन्होंने कुटरचना करते हुए जानबूझकर परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षिका रीता गरेवाल को नियमों के विरुद्ध “अतिशेष” की श्रेणी में दर्शाया। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक शाला कुमुड़कट्टा में गणित विषय के एकमात्र शिक्षक नूतन कुमार साहू को भी “अतिशेष” घोषित कर दिया गया। इसी तरह साल्हे, धुरवाटोला और पूतरवाही जैसे स्कूलों में वास्तविक अतिशेष शिक्षकों की जगह गलत शिक्षकों को चिन्हांकित किया गया।
जयसिंह भारद्वाज का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत गंभीर लापरवाही एवं कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है।
देखें आदेश


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