समीर शेख, बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी से ट्रिपल तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां लगातार 2 बेटियां होने पर नाराज पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कह कर रिश्ता खत्म कर दिया। पीड़िता ने पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
दो बेटियां हुई तो दिया तीन तलाक
पूरा मामला राजपुर का है जहां महिला ने अपने पति पर दो बेटियां होने के कारण फोन पर और फिर परिजनों के सामने मौखिक रूप से तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
पत्नी पहुंची थाने
दरअसल, महिला ईद का त्योहार मनाने अपने पिता के घर ग्राम सिलावद आई हुई थी। एक दिन बाद उसके मोबाइल पर पति का फोन आया, जिसमें पति ने तीन बार ‘तलाक’ कहा। यह सुनकर महिला घबरा गई और उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। परिजनों के साथ महिला अपने ससुराल पहुंची, लेकिन पति और ससुराल वाले उनसे बात करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद महिला सीधे थाने पहुंची।
पति और सास को चाहिए था बेटा
महिला ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह 8 जनवरी 2023 को राजपुर निवासी जाहिद पिता जाकिर मंसूरी से हुआ था। उसे पहली बेटी 2024 में और दूसरी बेटी 2025 में हुई। पति और सास को बेटा चाहिए था, लेकिन दूसरी बेटी होने के बाद से पति जाहिद और सास शब्बो पति जाकिर मंसूरी उसे आए दिन किसी न किसी बात पर परेशान करते थे।
विवाद बढ़ने पर मायके चली गई थी पत्नी
करीब 15 दिन पहले विवाद बढ़ने पर महिला अपने पिता के साथ मायके चली गई थी। जब उसके पिता और परिवार के सदस्य पति जाहिद और सास शब्बो से बातचीत करने और समझाने राजपुर आए, तो जाहिद गुस्से में आ गया। उसने सबके सामने मौखिक रूप से फिर से तीन बार ‘तलाक-तलाक-तलाक’ कहकर तलाक दे दिया।
बेटी होने पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करते थे
इसके बाद महिला अपने पिता के साथ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने यह भी बताया कि शादी के कुछ समय तक रिश्ता अच्छा चला, लेकिन पहली बेटी होने के बाद से ही पति और सास उसे परेशान करने लगे थे। दूसरी बेटी होने के बाद से उसे रोजमर्रा की बातों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि मुस्लिम महिला की शिकायत पर उसके पति जाहिद मंसूरी ने उसे तीन बार तलाक-तलाक बोलकर तलाक दिया गया। पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तीन तलाक देने से आरोपी जाहिद का कृत्य अपराध धारा मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 की धारा 04 का पाया जाने से आरोपी जाहिद के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।

