कोरोनाकाल में बंद हुए सिनेमा हॉल और यहां मूवी न देख पाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. खबर है कि कल 7 अगस्त से सिनेमा हॉल खुलने वाले है.

बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन का जायजा लिया. नीतीश कुमार पटना के भीड़ भाड़ वाले कई इलाके का औचक निरीक्षण कर यह जानने की कोशिश कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन कर रहे हैं. इसके बाद नीतीश कुमार ‘क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप’ के साथ बैठक कर बिहार में स्कूल और सिनेमाघर के साथ शॉपिंग मॉल खोलने का निर्णय लिया हैं.

-7 अगस्त से 25 अगस्त तक लागू रहेगा अनलॉक 5

– 7 अगस्त से नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों के खुलेंगे स्कूल, 50 फीसदी उपस्थिति के साथ स्कूल में होगी पढ़ाई. कोरोना का वैक्सीन लेने वाले शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकेंगे.

– सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य संस्थान में भी 7 अगस्त से होगी पढ़ाई. इन जगह पर भी टीकाकरण करा चुके शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को.

– दसवीं क्लास से ऊपर के बच्चों को कोचिंग देने वाले संस्था भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोली जा सकती है. यहां भी पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीकाकरण कराना आवश्यक होगा. इसके अलावा अपने संस्थान की पूरी जानकारी स्थानीय थाना को भी उपलब्ध कराएंगे.

– 16 अगस्त से खुलेंगे पहली से आठवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल. स्कूल प्रबंधन को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में सैनिटाइजर, हैंड वाश की व्यवस्था और मास्क की उपलब्धता जरूरी होगी. साथ ही स्कूल के शिक्षक जो टीकाकरण करा चुके हैं, वही बच्चों को पढ़ा सकते है और टीका ले चुके स्कूल के कर्मचारी को ही स्कूल के अंदर प्रवेश करने की इजाजत होगी.

– सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही खोलने की दी गई है इजाजत.

– सुबह के शॉपिंग मॉल को भी एक दिन बीच कर खोलने की दी गई छूट. यानी शॉपिंग मॉल को अल्टरनेट डे ही खोलने की दी गई है छूट.

– राज्य की अब सभी दुकाने शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि प्रतिष्ठान में उसके मालिक और कर्मचारी दोनों कोरोना का टीका ले चुके हो. प्रतिष्ठान को साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खोलने की छूट दी गई है.

– सार्वजनिक वाहन को अब 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा दे दी गई है.

– कोविड-19 से जुड़े कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम को छोड़कर निजी कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी.

– धार्मिक स्थानों पर भी पहले की तरह रोक जारी रखने का फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिया गया है. यानी 25 अगस्त तक धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ या किसी अन्य प्रकार के आयोजन पर रोक लगी रहेगी.

– इसके अलावा सभी जिले के डीएम को यह अधिकार होगा कि इसके अलावा भी अगर कोई पाबंदी की जरूरत हो तो वह अपने जिले के लिए फैसला ले सकते हैं. लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो निर्णय लिया है उसे किसी भी प्रकार से शिथिल नहीं किया जाएगा.