प्रयागराज. हेट स्पीच मामले में सजा के बाद सपा के दिग्गज नेता आजम खान की विधायकी तक चली गई. अब दुर्लभ किताबों से जुड़े मामले में योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनको फिर से जेल में भेजने की अपील की. लेकिन हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया.

बता दें कि सपा नेता आजम खान पर किताब चोरी का आरोप तब लगा था जब रामपुर पुलिस ने उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पर रेड की. पुलिस काफी किताबें अपने साथ ले गई. चार लोगों को हिरासत में भी लिया गया. पुलिस का कहना है कि रामपुर में मदरसा आलिया नाम का नवाबों के जमाने का मदरसा था. इस मदरसे की इमारत आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के नाम आवंटित करा ली थी. फिर मदरसा बंद करा दिया गया. मदरसे के प्रिंसिपल ज़ुबेर खान ने जून में दुर्लभ किताबों और पुरानी मेन्युस्क्रिप्ट्स की चोरी की एफआईआर लिखवाई थी. आजम को इस मामले में जमानत मिल गई थी.

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अलबत्ता योगी सरकार इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई. सरकार के वकीलों का कहना था कि किताबें दुर्लभ हैं. आजम बाहर रहे तो मामले से जुड़े साक्ष्यों को खुर्दबुर्द कर सकते हैं. हाईकोर्ट का सवाल था कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो अब तक कर भी चुके होंगे.

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