बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर को आयोजित पीएससी मेन्स की परीक्षा पर रोक लगा दी है. परीक्षा को लेकर न्यायालय में दायर याचिकाओं के सुनवाई जारी रहने की वजह से याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायामूर्ति गौतम भादुडी की एकल खंडपीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई है.

जानकारी के अनुसार, फरवरी में राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा ली थी, जिसके बाद जून महीने में परिणाम जारी किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने इसके बाद याचिका लगाई थी. मामले में याचिकाकर्ता उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योती सोनी व अन्य ने अधिवक्ता पी आचार्य, रोहित शर्मा, अरिजित तिवारी, टीके झा, सुशोभित मिश्रा, टीके तिवारी, कौशल यादव व अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका लगाई थी.