बिलासपुर। बहुचर्चित नान घोटाले में मामले में हाईकोर्ट से सरकार को निर्देश देते हुए एसआईटी की अब तक सारी कार्यवाही पेश करने को कहा है. हाईकोर्ट में आज नेता-प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई हुई है. मुख्य न्यायधीश की डबल बैंच में जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सरकार और एसआईटी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है.

मुख्य न्यायधीश के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने एसआईटी जांच को लेकर संदेह जाहिर किया है. इस पर मुख्य न्यायधीश ने सरकार को निर्देशित किया है कि अभी तक की जो भी कार्यवाही हुई है उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

डीएसपी आरके दुबे को राहत
वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने एसीबी के डीएसपी और नान घोटाले में तत्कालीन  विवेचनाकर्ता रहे आरके दुबे को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आरके दुबे के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही पर रोक लगा दी है. आरके दुबे ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में हाईकोर्ट ने शासन से एसआईटी की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन शासन द्वारा रिपोर्ट पेश नही किये जाने पर मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी.

सुनिए वकील महेश जेठमलानी को
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