Businesss Desk – Build Your Child’s Future Fund : अगर आप बच्चे के भविष्य के लिए अभी से Investment Plan बनाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF एक विकल्प हो सकता है। इस सरकारी बचत योजना में फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें बच्चे के नाम पर खाता खोलकर लंबे समय में अच्छा Fund तैयार किया जा सकता है।

हालांकि, नाबालिग के नाम पर PPF Account खोलने और उसमें पैसा जमा करने के कुछ खास नियम हैं। खासकर तब जब माता-पिता का अपना PPF अकाउंट भी हो। आइए जानते हैं बच्चे के PPF से जुड़े जरूरी नियम और निवेश का हिसाब।

माता-पिता या Legal Guardian ही खोल सकते हैं खाता

नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF Account उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक यानी Legal Guardian ही खोल और चला सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक PPF अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा वह अपने खाते के साथ नाबालिग बच्चे के नाम पर भी एक PPF Account खोल सकता है।

हालांकि, एक ही बच्चे के नाम पर मां और पिता दोनों अलग-अलग PPF Account नहीं खोल सकते। अगर किसी परिवार में दो नाबालिग बच्चे हैं, तो नियम के मुताबिक एक बच्चे के नाम पर मां और दूसरे बच्चे के नाम पर पिता PPF Account खोल सकते हैं।

साल में 500 से 1.5 लाख रुपए तक जमा

नाबालिग के PPF Account में एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। लेकिन यहां एक अहम नियम है। अगर माता या पिता का खुद का PPF Account भी है, तो उनके अपने खाते और नाबालिग बच्चे के खाते में मिलाकर सालाना जमा राशि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती।

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए कोई अभिभावक अपने PPF Account में एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए जमा करता है और बच्चे के PPF Account में 80 हजार रुपए डालता है। दोनों खातों में कुल जमा 1.8 लाख रुपए हो जाएगा। PPF के नियम के मुताबिक, इस स्थिति में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सीमा ही मान्य होगी। अतिरिक्त 30 हजार रुपए पर PPF की दर से ब्याज नहीं मिलेगा और इस अतिरिक्त राशि पर टैक्स लाभ भी नहीं मिलेगा।

18 साल की उम्र के बाद बच्चा खुद संभाल सकेगा खाता

बच्चे के 18 साल का होने के बाद PPF Account को Minor से Major करने के लिए आवेदन करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बालिग हो चुका बच्चा अपने PPF Account को खुद संभाल सकता है। यानी 18 साल की उम्र तक खाते का संचालन माता-पिता या Legal Guardian करते हैं, जबकि Major होने के बाद खाते की जिम्मेदारी बच्चे की हो जाती है।

15 साल में मैच्योर होता है PPF Account

PPF का Maturity Period 15 साल का होता है। अवधि पूरी होने पर खाताधारक पूरी राशि निकाल सकता है। अगर पैसे की तत्काल जरूरत नहीं है तो खाते को आगे भी जारी रखा जा सकता है। इसके लिए 5-5 साल की अवधि के लिए PPF Account को Extend करने का विकल्प मिलता है। इस तरह लंबे समय तक निवेश जारी रखकर बड़ा Corpus तैयार किया जा सकता है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलता है Tax Benefit

PPF को EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt कैटेगरी में रखा जाता है। यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स के लिहाज से फायदा मिलता है। पुरानी Income Tax Regime में PPF में किए गए निवेश पर Income Tax Act की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले taxpayers को सेक्शन 80C की यह छूट नहीं मिलती।

हर महीने 1 हजार रुपए से कितना फंड बनेगा?

PPF में छोटी रकम से भी लंबे समय तक निवेश किया जाए तो अच्छा Corpus तैयार हो सकता है। दिए गए उदाहरण के मुताबिक, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए यानी साल में 12 हजार रुपए निवेश करते हैं, तो 15 साल बाद करीब 3.18 लाख रुपए का फंड बन सकता है।

वहीं, हर महीने 2,000 रुपए यानी सालाना 24 हजार रुपए निवेश करने पर 15 साल बाद करीब 6.37 लाख रुपए मिल सकते हैं। वास्तविक रकम PPF की लागू ब्याज दर और खाते में जमा करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है।

कौन खोल सकता है PPF Account?

कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर Post Office या Bank में PPF Account खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग की ओर से उसके माता-पिता या Legal Guardian भी खाता खोल सकते हैं।

बच्चे के भविष्य के लिए PPF में निवेश शुरू करने से पहले माता-पिता को अपनी सालाना PPF Limit, मौजूदा खाते और Tax Regime को ध्यान में रखना चाहिए। खासतौर पर यह देखना जरूरी है कि माता-पिता और बच्चे के खाते में मिलाकर सालाना जमा राशि 1.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक न हो।